झारखंड उच्च न्यायालय ने जेपीएससी की पहली और दूसरी सिविल सेवा समेत बारह परीक्षाओं की सीबीआई जांच तथा राज्य सरकार द्वारा दायर याचिकाएं खारिज कर दी है। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों की सेवा संपुष्ट करने के साथ प्रोन्नति भी दे दी है। सर्वाच्च न्यायालय के आदेश पर सभी नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में वर्ष 2011 में एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी याचिकाएं निष्पादित कर दी गयी।