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मई 27, 2024 6:12 अपराह्न

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1 जून को वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य दस्तावेजों में किसी भी एक को पहचान पत्र के रूप में मतदान के समय प्रस्तुत किया जा सकता है

जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 तथा विधानसभा उपचुनाव के लिए 01 जून को वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 अन्य दस्तावेजों में से किसी एक को पहचान पत्र के रूप में मतदान के समय प्रस्तुत किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें मतदान के लिए अपनी पहचान स्थापित करने को 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि वे लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपने मत का प्रयोग अवश्य करें।

हेमराज बैरवा ने कहा कि मतदाता 01 जून को मतदान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या भारतीय पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, सेवा पहचान पत्र (केन्द्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटिड कंपनियां), पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी), एनपीआर के तहत आरजीआई शरा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैंशन दस्तावेज (फोटो सहित), सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) आधार कार्ड अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर आएं।

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