हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आज तीसरे दिन भी सीपीएस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने बहस की।दुष्यंत दवे ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार सीपीएस को लेकर क़ानून बना सकती है।विधानसभा के पास शक्तियाँ है। समय समय पर पर क़ानून बनाने और बदलाव करने का अधिकार सरकार के पास हैं।आर्टिकल 246 पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव को अधिकर देता है, राज्य या राज्य के किसी भी हिस्से के लिये विशेष क़ानून बनाने की विशेष शक्ति देता है। हाई कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद प्रतिवादी पक्ष की मांग पर सरकार को 20 और 21 मई दो दिनों में दलीलें पूरी करने का समय दिया है और 27 मई को वादी पक्ष के अधिवक्ता मनेद्र सिंह मामले पर प्रत्याख्यान (रिबटल अरगुमेंट) रखेंगे।
Site Admin | मई 11, 2024 4:00 अपराह्न
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज तीसरे दिन भी सीपीएस मामले में सुनवाई हुई
