नवम्बर 22, 2024 3:56 अपराह्न

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 18 होटलों को बन्द करने के आदेशों पर पर्यटन विकास निगम को राहत

पर्यटन निगम के 18 होटलों को बन्द करने के आदेशों पर सरकार को राहत, हाई कोर्ट ने सरकार की रिव्यू पिटिशन पर 9 होटल को मार्च तक खुले रखने की अनुमति।
 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 18 होटलों को बन्द करने के आदेशों पर आज पर्यटन विकास निगम को कुछ राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के नाै होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए हैं। इसमें चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, कासल नागर और धाैलाधार होटल शामिल हैं। राज्य सरकार ने पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ आज हाईकोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर की थी जिस पर जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत ने सुनवाई करते हुए नाै होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए।बाकि नाै होटल 25 नवंबर से फैसले के अनुसार बंद रहेंगे।  

 
अदालत ने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट प्रबंध निदेशक पर्यटन निगम को 3 दिसंबर को पेश करने को कहा है।  इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी और मृतक कर्मचारियों की सूची भी तलब की है। न्यायालय ने इससे पहले 12 नवंबर को जारी आदेशों में प्रबंध निदेशक से वर्ष 2022 से 2024 तक होटलों की आय का ब्योरा मांगा था।