निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी उम्मीदवारों को समय पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट यानी कोई बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करें और उम्मीदवार उसे अपने हलफनामों में शामिल करें।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए शपथ पत्र के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के महत्व पर जोर दिया है। आयोग ने कहा कि हलफनामा किसी भी कॉलम को खाली छोड़े बिना पूरी तरह से भरा जाना चाहिए। यह भी निर्देश दिया गया है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन करने की अंतिम तिथि पर दोपहर 3 बजे तक शपथ पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष कोई बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि यदि उम्मीदवार ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो यह नामांकन की जांच के समय उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ जाएगा।