निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं के साथ-साथ दिव्यांग मतदाताओं को आगामी आम चुनाव के लिए घर से ही मतपत्र का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बूथ स्तर अधिकारी अपने क्षेत्र में इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले योग्य मतदाताओं की संख्या का पता लगाएंगे जो घर से मतदान करने की प्राथमिकता व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निर्दिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मतदाता, जिन्होंने घर से वोट डालने के लिए आवेदन किया है, उन्हें यह सुविधा दी जाए।
श्री अग्रवाल ने कहा कि बीएलओ को युवाओं के बीच उनके मतदान के अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि जो युवा पहली अप्रैल तक 18 वर्ष के हो गए हैं, उनके पास 26 अप्रैल तक पंजीकरण कराने और 25 मई को लोकसभा आम चुनाव में अपना वोट डालने का अवसर है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वोट ट्रांसफर के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। जो मतदाता अपने वोट को किसी अलग स्थान पर स्थानांतरित करना चाहते हैं, वे चुनाव आयोग की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से या चुनाव कार्यालय में निर्धारित फॉर्म को ऑफ़लाइन पूरा करके आसानी से ऐसा कर सकते हैं।