दिसम्बर 8, 2025 7:20 अपराह्न

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हरियाणा सरकार ने NCR में चलने वाले पर्यटक और अन्य वाहनों की समय सीमा तय की

हरियाणा सरकार ने आज हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र- एनसीआर में चलने वाले पर्यटक और अन्य वाहनों की समय सीमा तय कर दी है। इन नियमों को हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज चंडीगढ़ में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी।

 

संशोधित नियम के अनुसार एनसीआर में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले वाहनों को पेट्रोल या सीएनजी से चलने पर 12 साल तक चलने की अनुमति होगी जबकि इसी परमिट श्रेणी के डीजल वाहनों को अधिकतम 10 साल तक चलने की अनुमति होगी। गैर-एनसीआर क्षेत्रों के लिए, पेट्रोल या सीएनजी और डीजल से चलने वाले अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले वाहनों की भी अधिकतम परिचालन सीमा 12 वर्ष होगी।

 

एनसीआर में स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, मालवाहक और स्कूल बसों सहित अन्य सभी परमिटों के लिए, पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ ईंधनों पर चलने वाले वाहनों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि इन परमिट के अंतर्गत चलने वाले डीज़ल वाहनों के लिए अधिकतम सीमा 10 वर्ष निर्धारित की गई है।

 

गैर-एनसीआर क्षेत्रों के लिए, स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, मालवाहक और पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ ईंधन और डीजल पर चलने वाली स्कूल बसों सहित अन्य सभी परमिटों की अधिकतम परिचालन सीमा 15 वर्ष होगी।