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जुलाई 17, 2024 8:00 अपराह्न

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हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभागों में कुछ पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया

 

    हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभागों में कुछ पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में इसकी  घोषणा करते हुए कहा कि राज्‍य में कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी-एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप डी की भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह छूट पांच साल होगी। उन्होंने अग्निवीरों को समूह ग के पदों में पांच प्रतिशत और समूह ख के पदों में एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की भी घोषणा की।