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फ़रवरी 4, 2025 8:53 अपराह्न

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हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी

हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में रबी खरीद सत्र 2024-25 में नमी के कारण फसलों के वजन में कमी की भरपाई के लिए आढ़तियों को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरियाणा वन्य जीव (संरक्षण) नियम, 2024 को भी मंजूरी दी। नए नियमों के अंतर्गत वन्यजीव विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के परमिट प्राप्त करने के लिए मापदंड स्थापित किए गए हैं।

श्री सैनी ने कहा कि नए नियमों में वन्यजीव शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित परमिट के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्धारित प्रारूप प्रदान किया गया है। इसके अलावा अभयारण्यों की सीमाओं के भीतर लोगों द्वारा भूमि पर सर्वेक्षण या जांच करने के लिए भी विस्तृत प्रक्रिया और निर्धारित प्रारूप बनाया गया है। हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन के बारे में बात करते हुए मुख्‍यमंत्री ने कहा –

संशोधन के बाद ग्राम पंचायत के अनधिकृत रूप से निर्मित मकानों द्वारा कब्जाई गई 500 वर्ग गज तक की भूमि को बाजार मूल्य से कम दामों पर बेचा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आढ़तियों को बड़ी राहत दी गई है। आढ़तियों के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार कुल तीन करोड़ रुपये से अधिक की राशि वहन करेगी।