सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में अप्रवासी भारतीय कोटा (एनआरआई) के विस्तार की निंदा की है। इसे धोखाधड़ी बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना की इस कदम से अवैध तरीके से दाखिले होंगे और मेधावी छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया में बाधा आएगी। शीर्ष न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें मेडिकल कॉलेज में अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) कोटे के विस्तार की पंजाब सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था।
भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एम बी बी एस प्रवेश के लिए अप्रवासी भारतीय कोटे के विस्तार वाली 20 अगस्त की अधिसूचना को रद्द कर दिया था।