सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े नीट पेपर के सिस्टमैटिक लीक होने के संकेत नहीं देते हैं। ऐसे में इस साल के लिए नए सिरे से नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल होने वाले 23 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। आईआईटी दिल्ली से प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब तय किये जाने के बाद कोर्ट ने विकल्प 4 को सही मानकर दोबारा रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया।
इससे लाखों छात्रों की रैंकिंग पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि नीट का रिजल्ट दोबारा जारी होगा। गौरतलब है कि नीट की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे।
Site Admin | जुलाई 23, 2024 8:41 अपराह्न
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर दिया