सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जतायी है। इस सिलसिले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों के बाद भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति सिर्फ इस आधार पर नहीं की गयी कि विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं हैं, जो गंभीर है।
शीर्ष अदालत ने विधानसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल को दो हफ्ते में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।