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मई 16, 2024 3:39 अपराह्न

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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर अहम फैसला दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपित किसी आरोपी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया है और स्पेशल कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेकर उसे समन जारी करता है तो उसे कोर्ट में पेश होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जमानत की दोहरी शर्त पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 में जमानत की दोहरी शर्त का प्रावधान है, जिसके कारण आरोपित को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में अगर ईडी को उस आरोपित की हिरासत चाहिए तो उन्हें कोर्ट से ही हिरासत की मांग करनी होगी। कोर्ट आरोपित की हिरासत ईडी को तभी देगा जब एजेंसी के पास पूछताछ की जरूरत को साबित करने के लिए पुख्ता कारण होंगे।

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