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अगस्त 21, 2025 2:35 अपराह्न

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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर MCD की अधिसूचना के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इंकार

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आवारा कुत्‍तों को पकड़ने और आश्रय स्थल भेजने के मामले में दिल्‍ली नगर निगम की ओर से जारी अधिसूचना के विरूद्ध दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया है। आज न्‍यायमूर्ति जे के माहेश्‍वरी और न्‍यायमूर्ति विजय बिश्‍नोई ने यह बात कही। 

    
याचिका में कहा गया था कि दिल्‍ली नगर निगम ने 14 अगस्‍त को सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा इस मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बावजूद अधिसूचना जारी की है। 

    
इससे पहले 11 अगस्‍त को न्‍यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और आर महादेवन ने नगर निगम के अधिकारियों को आदेश जारी की दिल्‍ली में आवारा कुत्‍तों को पकड़ने और दो महीने के भीतर कम से कम 5000 पशुओं के लिए आश्रय स्‍थल बनाने का आदेश दिया था।

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