सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नई स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। एजेंसी ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एनटीए की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। शीर्ष अदालत ने स्थानांतरण याचिका को नीट-यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग वाली मुख्य याचिकाओं के साथ जोड़ने का आदेश दिया, जिन पर 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई पर रोक के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि एक बार हमारे नोटिस जारी करने के बाद आम तौर पर उच्च न्यायालय आगे सुनवाई नहीं करते हैं। उधर, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा-सीयूईटी-यूजी के प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी।
Site Admin | जुलाई 15, 2024 8:06 अपराह्न
सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नई स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया
