केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण- सीसीपीए ने यूपीएससी की सिवलि सेवा परीक्षा – 2020 के परिणाम के बारे में भ्रामक दावा करने के लिए एक कोचिंग सेंटर पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऐसा उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए किया गया है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि किसी भी सामान या सेवा का कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन न करने को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के मद्देनजर प्राधिकार की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की पीठ ने कोचिंग सेंटर के खिलाफ यह आदेश जारी किए।
Site Admin | जनवरी 25, 2025 7:41 अपराह्न
सीसीपीए ने UPSC की सिवलि सेवा परीक्षा के परिणाम के बारे में भ्रामक दावा करने के लिए एक कोचिंग सेंटर पर लगाया जुर्माना
