केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण-सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और अनुचित व्यापार अभ्यासों के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश एक निजी बाइक-टैक्सी कम्पनी को दिया है। सीसीपीए ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के भ्रामक विज्ञापनों का संज्ञान लिया, जिसमें उपभोक्ताओं को 5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये और गारंटीकृत ऑटो का वादा किया गया था। एक वक्तव्य में सीसीपीए ने इन विज्ञापनों को उपभोक्ताओं के लिए झूठे, भ्रामक और अनुचित ठहराया है। सीसीपीए ने उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने ऑनलाइन राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म को यह भी निर्देश दिया है कि वह बिना किसी देरी या शर्त के उन उपभोक्ताओं को पूरी राशि वापस करे, जिन्होंने इस ऑफर का लाभ उठाया है और उन्हें वादा किए गए 50 रुपये नहीं मिले हैं। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को ऐसे विज्ञापनों को लेकर सजग रहने को कहा है जो बड़े-बड़े वादे करते हैं या शर्तों को स्पष्ट किए बिना ‘गारंटीकृत’ या ‘आश्वस्त’ जैसे वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। अगर उपभोक्ता किसी प्रकार के भ्रामक या अनुचित व्यापार अभ्यास के मुद्दों का सामना करते हैं तो वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर फोन कर सकते हैं या एनसीएच एप या वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Site Admin | अगस्त 21, 2025 1:11 अपराह्न
सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार अभ्यासों के लिए निजी बाइक-टैक्सी कंपनी पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया
