उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में करीब 1 हजार 300 सहायक अध्यापक एल.टी के चयनित अभ्यर्थियों को विभागीय नियुक्ति पत्र देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया कि आयोग की ओर से 1 हजार 544 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी जारी की गई, कुछ दिन बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पहली उत्तर कुंजी में उनका जवाब सही था, जबकि संशोधित उत्तर कुंजी में जवाब गलत घोषित कर दिया गया।
Site Admin | मार्च 6, 2025 10:48 पूर्वाह्न
सहायक अध्यापक एल.टी के चयनित अभ्यर्थियों को विभागीय नियुक्ति पत्र देने पर रोक
