मई 5, 2025 12:13 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय वक्‍फ (संशोधन) अधिनियम-2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की करेगा सुनवाई

सर्वोच्‍च न्‍यायालय वक्‍फ (संशोधन) अधिनियम – 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करेगा। मुख्‍य न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति संजीव खन्‍ना, न्‍यायमूर्ति संजय कुमार और न्‍यायमूर्ति के वी विश्‍वनाथन की खंडपीठ आज दोपहर दो बजे इस मामले की सुनवाई करेगी।

 

 

पिछले महीने 17 तारीख को पीठ ने अपनी सुनवाई में स्‍पष्‍ट किया था कि आज की पोस्टिंग प्रारंभिक सुनवाई के लिए है। अगर जरूरत होती है तो अंतरिम आदेश पारित किए जाएंगे।

   

 

पिछली सुनवाई में केन्‍द्र सरकार ने न्‍यायालय द्वारा कुछ चिंताए व्‍यक्‍त किए जाने के बाद संशोधन अधिनियम के कुछ विवादास्‍पद प्रावधानों पर रोक लगाने का निर्णय लिया। केन्‍द्र ने आश्‍वस्‍त किया कि वक्‍फ-बॉय-यूजर्स जमीन सहित पंजीकृत या अधिसूचित वक्‍फ जमीन प्रभावित नही होगी।

 

 

केन्‍द्र ने केन्‍द्रीय वक्‍फ परिषद और राज्‍य वक्‍फ बोर्ड में नियुक्ति नही करने का भी निर्णय लिया। बाद में अल्‍पसंख्‍यक कार्य मंत्रालय ने अधिनियम का बचाव करते हुए प्रारम्भिक हलफदामा दायर किया और याचिकाकर्ताओं के तर्कों की खंडन किया।  याचिकर्ताओं ने केन्‍द्र के हलफनामें पर जवाब दाखिल किया है।

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