सर्वोच्च न्यायालय ने चार-एक के बहुमत के निर्णय में असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध रूप से रह रहे शरणार्थियों की समस्या का राजनीतिक समाधान है। न्यायाधीश सूर्या कांत, एम. एम. सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता थी।