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मार्च 21, 2024 2:05 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने मुख्‍य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी नये विधान पर रोक लगाने से किया इंकार

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने मुख्‍य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी नये विधान पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता की पीठ ने कहा कि इस समय जब लोकसभा चुनाव निकट हैं, विधान पर रोक नहीं लगाई जा सकती। पीठ ने कहा कि संविधान पीठ के निर्णय में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि चयन समिति के सदस्य किन्हें बनाया जाये।

 इस बारे में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने यह भी कहा कि नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्‍तों-ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं।