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जून 6, 2024 1:29 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया निर्देश 

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पानी की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की अवकाश पीठ से कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है और वह अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त पानी छोड़ने को तैयार है। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार को हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त पानी के प्रवाह को सुचारू बनाने का निर्देश दिया ताकि यह राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंच सके। अदालत ने दिल्ली सरकार को पानी बर्बाद न करने की सलाह दी। आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी हरियाणा को पूर्व सूचना देकर कल छोड़ देना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।