सर्वोच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के प्रयास पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विवादित आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुचित स्पर्श या अधो वस्त्र से छेड़छाड़ दुष्कर्म का प्रयास नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय असंवेदनशीलता का परिचायक है।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इससे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा में संवेदनशीलता की कमी लगती है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।