सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और के. वी. विश्वनाथन ने कहा कि सुश्री कविता करीब पांच महीने से हिरासत में हैं और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जांच का काम पूरा हो गया है। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत नामंजूर करने के पहली जुलाई के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को सुश्री कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था और तब से वे तिहाड जेल में थीं। बाद में 11 अप्रैल को कारागार से उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच सुश्री कविता ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है।