सर्वोच्च न्यायालय ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने कल हुई सुनवाई में प्रदेश सरकार से कहा कि वह विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों का प्रवेश दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में सुनिश्चित करे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी।
Site Admin | अक्टूबर 15, 2024 10:14 पूर्वाह्न
सर्वोच्च न्यायालय ने जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की