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सितम्बर 9, 2024 1:59 अपराह्न

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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्‍टर से दुष्‍कर्म और हत्‍या मामले की सुनवाई की

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो-सीबीआई को कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्‍पताल में स्‍नात्तकोत्‍तर प्रशिक्षु डॉक्‍टर से दुष्‍कर्म और हत्‍या के मामले की जांच पर 17 सितम्‍बर को एक ताजा रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

 

मुख्‍य न्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड के नेतृत्‍व वाली खंडपीठ ने सीबीआई के लिए पैरवी करने वाले सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता द्वारा एक सीलबंद कवर में दाखिल रिपोर्ट पर ध्यान दिया।

 

मुख्‍य न्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ और न्‍यायाधीश जे बी पारदीवाला तथा मनोज मिश्र की खंडपीठ ने सीबीआई को एक सप्‍ताह के भीतर एक ताजा रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। खंडपीठ ने 17 सितम्‍बर को इस मामले पर आगे के विचार के लिए सुनवाई को स्‍थगित कर दिया।

 

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के एक वरिष्‍ठ अधिकारी तथा केन्‍द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल- सीआईएसएफ के वरिष्‍ठ अधिकारी को आर जी कर अस्‍पताल में तैनात सी.आई.एस.एफ के सभी तीन कंपनियों को ठहरने की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। न्‍यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि सी.आई.एस.एफ द्वारा मांगे गए सभी आवश्‍यक उपकरणों को आज ही सौंप दिया जाना चाहिए।