सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक-एसबीआई को आज चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरण की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई को 21 मार्च तक क्रेता और प्राप्तकर्ता राजनीतिक पार्टी के बीच के संपर्क को दर्शाने वाले यूनिक बॉन्ड नंबरों की भी जानकारी देने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि एसबीआई को बॉन्ड की पूर्ण जानकारी देने की आवश्यकता को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई के अध्यक्ष को 21 मार्च की शाम 5 बजे तक न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
इस हलफनामा में यह दर्शाया जाना चाहिए कि एसबीआई ने बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा कर दिया है।