सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार को ठोस उपाय करने को कहा है। न्यायालय ने सरकार से वनाग्नि की स्थिति पर 15 मई से पहले जवाब दर्ज करने को कहा है। न्यायमूर्ति बी०आर० गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समुचित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई को होगी।