सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र को परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह निर्णय लिया।
याचिका में केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम की धारा 26 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि केवल केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एक अतार्किक वर्गीकरण है और असंवैधानिक है।