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अक्टूबर 14, 2024 8:46 अपराह्न

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सर्वोच्च न्यायालय ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

सर्वोच्च न्यायालय ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज रद्द करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने आज हुई सुनवाई में प्रदेश सरकार से कहा कि वो यह सुनिश्चित करे कि जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी छात्रों का दाखिला दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में हो सके।

 

मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रदेश सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी।  

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