अक्टूबर 1, 2024 8:08 अपराह्न

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सर्वाच्च न्यायालय ने मुज़फ्फरनगर के एक अनुसूचित जाति के विद्यार्थी अतुल को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, धनबाद में प्रवेश सुनिश्चित कर बड़ी राहत दी

सर्वाच्च न्यायालय ने मुज़फ्फरनगर के एक अनुसूचित जाति के विद्यार्थी अतुल को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, धनबाद में प्रवेश सुनिश्चित कर बड़ी राहत दी है। इस विद्यार्थी को पैसे जुटाकर ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कराने में कुछ मिनटों की देर हो गई थी और वह प्रवेश से वंचित हो गया था।

 

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को आईआईटी धनबाद के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सीट दी जाए। शीर्ष न्यायालय के इस आदेश पर अतुल ने कोर्ट का आभार जताया है। 

सुप्रीम कोर्ट का अभी तीस तारीख को फैसला आया था चीफ जस्टिस ने अपने आप ये बोला की बच्चे की तरक्की में फीस की बाधा नहीं होनी चाहिए। पैसे की दिक्कत उनकी तरक्की को नहीं रोकनी चाहिए और इसी को देखते हुए।

 

उन्होंने फैसला किया और आईआईटी धनबाद को नोटिस जारी कर दिया कि वे हमें सीट दे दे। अभी कुछ दिनों में  एडमिशन भी हो जाएगा। परिवार में खुशी का माहौल है जश्न का माहौल है।

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