सरायकेला खरसावां जिले में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने आज खरसावां क्षेत्र स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की। मौके पर उन्होंने लोगों को खानपान के प्रति सचेत रहने की सलाह दी। उन्होंने दुकानदारों को भी सतर्क रहने की हिदायत देते हुए कहा कि खाद्य सामग्रियों में मिलावट पर उन्हें एक से दस लाख रुपये तक का जुर्माना और छह माह से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
Site Admin | जून 12, 2024 9:02 अपराह्न
सरायकेला खरसावांः खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने आज खरसावां क्षेत्र स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की
