सरकार ने सभी दवा निर्माता परिसंघों से विपणन प्रक्रियाओं के लिए आचार समिति गठित करने और वेबसाइट पर पोर्टल बनाने के वास्ते एक संहिता बनाने के लिए भी कहा है।
रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कोई भी फार्मासिटिकल कंपनी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवर और पारिवारिक सदस्यों के निजी लाभ के लिए उपहार नहीं देगी। मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियां और उनके प्रतिनिधि देश के भीतर या विदेश में यात्रा नहीं कर सकेंगे।
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दवाओं के मुफ्त सैंपल ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे, जो इन उत्पादों की सिफारिश करने के योग्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि चिकित्सा-क्षेत्र के प्रतिनिधि अपने कामकाज के अंतर्गत नैतिकता के व्यवहार के उच्च मानक बनाए रखेंगे।