केंद्र सरकार ने आधार बैंकिंग में महीने में कम से कम एक बार पैसों का लेन-देन अनिवार्य करने के दावों को खारिज कर दिया है। दावों को फर्जी बताते हुए पत्र सूचना कार्यालय-पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस बात से इनकार किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए अपडेट ने लोगों के लिए हर महीने आधार के माध्यम से पैसे का लेनदेन करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा करने में विफल रहने पर ग्राहक की आधार लेनदेन सुविधा लॉक नहीं होगी जैसा कि दावा किया गया है।
पीआईबी ने स्पष्ट किया कि सेवाओं को सक्रिय रखने के लिए हर महीने अनिवार्य आधार सक्षम भुगतान प्रणाली लेनदेन के लिए खाताधारकों के लिए ऐसा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया -एनपीसीआई ने किसी भी सर्कुलर के माध्यम से एईपीएस लेनदेन के लिए मोबाइल नंबर को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य नहीं किया है।