मोबाइल ऐप्प
डाउनलोड करें

android apple
signal

मार्च 29, 2024 1:59 अपराह्न

printer

सरकार ने गेहूं के भंडारण को अनिवार्य रूप से घोषित करने का आदेश दिया

सरकार ने गेहूं के भंडारण को अनिवार्य रूप से घोषित करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बडे खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों को 1 अप्रैल से अगले आदेश तक गेहूं की अपनी भंडारण की स्थिति घोषित करनी होगी। समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

सभी श्रेणियों की संस्थाओं द्वारा चावल भंडारण की घोषणा पहले से ही लागू है। कोई भी इकाई जो मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, उसे खुद को पंजीकृत कराना होगा और हर शुक्रवार को गेहूं और चावल के भंडारण का खुलासा करना भी शुरू करना होगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में कीमतों को नियंत्रित करने और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल की भंडारण की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।