सरकार ने कोचिंग में पढ़ रहे छात्रों की फीस वापसी सुनिश्चित कर उन्हें बढ़ी राहत प्रदान की है। केंद्र ने कोचिंग सेंटरों से छात्रों को रिफंड के तौर पर एक करोड़ 56 लाख रुपये की राशि वापस दिलवाई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शिक्षा क्षेत्र में 600 से अधिक छात्रों के लिए सफलतापूर्वक यह रिफंड सुनिश्चित करवाया। सिविल सेवा, इंजीनियरिंग कोर्स और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग ले रहे छात्रों द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के बावजूद कोचिंग सेंटर उन्हें रिफंड नहीं दे रहे थे। छात्रों द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों के माध्यम से यह राहत संभव हो पाई है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि विभाग द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से छात्रों को अधूरी सेवाओं, देरी से कक्षाओं या रद्द किए गए पाठ्यक्रमों के लिए मुआवजा प्राप्त करने में मदद मिली है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सभी कोचिंग सेंटरों को छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया है, ताकि छात्रों के हितों की रक्षा हो सके। विभाग ने कोचिंग चलाने वालों को सख्त निर्देश दिया है कि वैध रिफंड दावों को अस्वीकार किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।