सरकार ने कपड़ा निर्यातकों को राहत के लिए निर्यात दायित्व अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दी है। यह विस्तार खासकर उन उत्पादों के लिए है, जो रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग से जारी आदेशों के दायरे में आते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि इस उपाय से मानव निर्मित रेशे वाले वस्त्रों और तकनीकी कपड़ों के निर्यातकों को राहत मिलेगी। इससे व्यापार आसान होगा और भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढेगी।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि कपास पर आयात शुल्क से इस वर्ष 31 दिसंबर तक के लिए छूट दी गई है।