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अप्रैल 18, 2024 1:54 अपराह्न

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सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया

सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, उपग्रहों, उपग्रह डेटा उत्पादों और ग्राउंड सेगमेंट तथा उपयोगकर्ता सेगमेंट के विनिर्माण और संचालन के लिए शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 74 प्रतिशत निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी और इससे अधिक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रक्षेपण यान और उससे संबंधित प्रणालियों या उप-प्रणालियों में 49 प्रतिशत तक के निवेश के लिए भी सरकार की अनुमति जरूरी नहीं होगी। इससे अधिक निवेश के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी।
मंत्रालय ने कहा है कि उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों, प्रणालियों और उप-प्रणालियों के विनिर्माण में शत-प्रतिशत निवेश सरकार की अनुमति के बिना किया जा सकता है। नए नियम 16 अप्रैल से लागू हो गए हैं।