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जून 1, 2024 3:35 अपराह्न

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शर्तों का उल्लंघन न करने तक अब जारी रहेगी जमानतः झारखंड उच्च न्यायालय

झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर किसी अभियुक्त को एक बार जमानत मिल जाती है, तो उसकी जमानत तब तक रद्द नहीं की जा सकती, जब तक कि वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं करता हो। न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने जमशेदपुर सिविल कोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में आपसी समझौता के आधार पर दिए गए जमानत के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।