राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रविकुमार ने कहा है कि वोट के दौरान मतदान कक्ष में फोटो लेना या वीडियो बनाना अपराध है। वोटिंग कम्पार्टमेंट का भी फोटो खिंचना प्रतिबंधित है। श्रीकुमार कल रांची में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि पांचवें चरण के मतदान के दौरान हजारीबाग के एक मतदान कक्ष में मोबाइल से एक व्यक्ति द्वारा फोटो और वीडियो लेने का मामला संज्ञान में आया है। उस व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।
Site Admin | मई 22, 2024 6:42 अपराह्न
वोट के दौरान मतदान कक्ष में फोटो लेना या वीडियो बनाना अपराधः के. रविकुमार