विधानसभा उप चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार के लिए छपाये जाने वाले बैनर, पोस्टर आदि सामग्रियों में मुद्रक और प्रकाशक का नाम-पता और मुद्रित सामग्री की स्पष्ट संख्या छापनी होगी। छपाई के तीन दिन के अंदर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक मुद्रक का घोषणा पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को निर्धारित प्रारूप के साथ उपलब्ध कराना होगा। आज इस संबंध में रायपुर कलेक्टोरेट में प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों और जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है।
इस बीच, रायपुर नगर दक्षिण के संत ज्ञानेश्वर उच्च माध्यमिक शाला, और कृष्णानगर में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने “हस्ताक्षर अभियान“ भी चलाया गया।