अप्रैल 1, 2024 10:29 पूर्वाह्न

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वित्त वर्ष में कर प्रणाली में कोई नया बदलाव नहीं- वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में कर प्रणाली में कोई नया बदलाव नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर नई कर व्यवस्था के संबंध में दी जा रही सूचनाओं को भ्रामक बताते हुए इनका खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा है कि नई कर व्यवस्था मुख्य रूप से व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू होती है। 

यह वित्त वर्ष 2023-24 से डिफ़ॉल्ट व्यवस्था के रूप में लागू है। नई कर व्यवस्था में कर की दरें काफी कम हैं लेकिन, इसमें वेतन से 50 हजार रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15 हजार रुपये की मानक कटौती जैसे लाभ शामिल नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है। हालांकि करदाता अपने फायदे को देखते हुए दोनों में से कोई एक व्यवस्था चुन सकता है।

मंत्रालय ने कहा है कि नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने से पहले चुना जा सकता है। बिना किसी व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कर व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। कोई भी व्यक्ति एक वित्त वर्ष में नई कर व्यवस्था और दूसरे वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था चुन सकता है।