वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियम-1956 में संशोधन किया है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों में सीधे सूचीबद्ध किया जा सकेगा।
वित्त मंत्रालय के अनुसार नये संशोधन से भारतीय स्टार्टअप और उभरती कंपनियों को वैश्विक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। साथ ही भारतीय कंपनियां अन्य बाजारों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगी। मंत्रालय ने कल इस बारे में गजट अधिसूचना जारी की।