राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण विकसित भारत- जी राम जी बिल, 2025 को मंज़ूरी दे दी है। संसद ने इसे शीतकालीन सत्र के दौरान पास किया था। यह एक्ट ग्रामीण परिवारों के लिए हर वित्तीय वर्ष में वैधानिक मज़दूरी रोज़गार गारंटी को 125 दिन तक बढ़ाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि यह ग्रामीण रोज़गार नीति में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने आगे बताया कि यह कानून सशक्तिकरण, समावेशी विकास, विकास पहलों के तालमेल और सभी जरूरतमंद लोगों को लाभ देने को बढ़ावा देता है।
विकसित भारत- जी राम जी एक्ट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी एक्ट -मनरेगा 2005 की जगह लाया गया है।