वाराणसी की ज़िला अदालत ने आज पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से अतिरिक्त सर्वे कराने की अपील को खारिज कर दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक युगुल शंभू की अदालत ने आज यह फैसला सुनाया।
वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने सात फरवरी 2024 को ज़िला अदालत में इस संदर्भ में प्रार्थना पत्र दिया था। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया था। फैसले पर मामले के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा कि फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे।
उन्होंने कहा- ज्ञानवापी का प्रकरण में एसआई सर्वे की मांग की गई थी, जो कि सिविल जज सीनियर डिवीजन के द्वारा खारिज कर दी गई है और इस विषय पर हमारा विकल्प ये है कि हम है कोर्ट में अपील करेंगे। क्योंकि हमारी मांग है कि एसआई सर्वे की मांग माननीय न्यायालय के पटल पर आए।