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अप्रैल 30, 2024 8:42 अपराह्न

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वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की मिलेगी सुविधा: अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर. वर्मा

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर. वर्मा ने कहा है कि चुनावी ड्यूटी में तैनात सभी कर्मचारियों को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन जिम्मेवारी पूर्ण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में वरिष्ठ मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर. वर्मा आज नाहन में वरिष्ठ मतदाताओं एवं दिव्यांगजनों को घर से वोटिंग करने की प्रक्रिया की देखरेख करने वाले माइक्रो आर्ब्जवर की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे।  इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सिरमौर जिला के नाहन, पांवटा साहिब, शिलाई, पच्छाद और श्री रेणुका जी के 76 माइक्रो आर्ब्जवर ने भाग लिया।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग वाले मतदाताओं को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा फार्म 12 डी में घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है जिसके लिए सिरमौर जिला में 175 मोबाईल टीमों का गठन किया गया है। उन्हें मोबाइल टीमों के सदस्यों के साथ माइक्रो आर्ब्जवर तैनात किये जायेंगे। घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा चुनने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत पात्र वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर जारी किये जायेंगे और यह मतदाता पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करेंगे।