वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को इस महीने की छह तारीख को अपलोड के लिए आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया कि उम्मीद अधिनियम 1995 और सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार पोर्टल ने छह महीने की अपनी समय सीमा पूरी कर ली है। मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल पर 5 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों को शामिल किया गया, जबकि 2 लाख से अधिक संपत्तियों को नामित अनुमोदकों द्वारा अनुमोदित किया गया।
मंत्रालय ने यह भी बताया कि निर्माताओं द्वारा 2 लाख 13 हजार से अधिक संपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं और समय सीमा तक विचाराधाीन हैं। वहीं, सत्यापन के दौरान 10 हजार 869 संपत्तियां खारिज कर दी गईं। मंत्रालय ने कहा कि कई समीक्षा बैठकों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और यहां तक कि सचिव स्तर पर उच्च स्तरीय हस्तक्षेपों ने इस प्रक्रिया में नई गति प्रदान की है। इस कारण अंतिम समय में अपलोड में वृद्धि हुई है।
इस व्यापक राष्ट्रीय अभ्यास को समर्थन देने के लिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों और अल्पसंख्यक विभागों के साथ निरंतर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए । मंत्रालय ने बताया कि वक्फ बोर्डों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को अपलोडिंग प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए दिल्ली में दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर कार्यशाला भी आयोजित की गई।
उम्मीद से मतलब है संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995।