आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 24 घंटे में वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चें और इस तरह की सभी सामग्रियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग्स और बैनर को 48 घंटे के भीतर हटाने को कहा गया है।
इसके साथ ही निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनाधिकृत विज्ञापनों के पोस्टर भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने साफ किया है कि किसी राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा चुनावी प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी।