लद्दाख के लेह जिले में शांति बनाए रखने के लिए आज से धारा 144 लागू कर दी है। ऐसी कोई बयानबाजी न करने का भी आदेश दिया गया है कि जिससे सांप्रदायिक सौहार्द तथा शांति बिगड़े या जिससे जिले में कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई भी समस्या उत्पन्न हो। धारा 144 के लागू होने से किसी भी तरह का जुलूस रैली या मार्च निकालने के लिए लेह के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से लिखित में अनुमति लेनी होगी।