केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता – बीएनएसएस की धारा 163 लागू होने के आठवें दिन आज स्थिति में और सुधार देखा गया। कल दी गई छूट की स्थिति को देखते हुए आज छूट की सीमा और बढ़ा दी गई।
जिला प्राधिकरणों ने आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और छूट दी। पिछले महीने की 24 तारीख को सुरक्षाकर्मियों और युवा प्रदर्शनकारी के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद राजमार्गों और सड़कों पर आवागमन वापस शुरू हो गया है। इससे आगे स्थिति और सामान्य होने की उम्मीद है। लेह में व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज फिर से खुल गए।
हालांकि, लेह जिले के अधिकार क्षेत्र में 2जी से 5जी नेटवर्क सेवाएं अभी भी बंद है। गृह मंत्रालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए 25 सितंबर से 3 अक्तूबर तक मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी आज बंद रहे।